November 22, 2024
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Love Jihad Law: UP में ‘लव जिहाद’ पर होगी अब ताउम्र जेल, योगी सरकार का विधेयक

अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक जेल व अधिकतम एक लाख जुर्माना होगा। किसी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अपराध होने पर 5 से 14 साल तक सख्त सजा होगी जबकि एक लाख जुर्माना लगेगा।

Love Jihad Law in Uttar Pradesh

Love Jihad Law: UP में ‘लव जिहाद’ पर होगी अब ताउम्र जेल: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया। यूपी में योगी सरकार धर्म परिवर्तन व लव जिहाद के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। इससे संबंधित यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया।

लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित विधेयक विधान सभा में पेश

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संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश इस विधेयक में कहा गया है की विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्रीय विरोधी तत्वों द्वारा की गई कार्य योजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माना व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है।

इससे पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी करने का प्रावधान है वही नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह विधायक दोनों सदनों से पास करा कर राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा।

किन मामलों में है सजा का प्रावधान

वर्ष 2021 में यूपी विधान विधानमंडल से अधिनियम पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। अब इसमें बदलाव कर जेल की सजा व जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जो कोई धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को खतरे में डालता है, हमला करता है, या विवाह का वचन देता है, या षड्यंत्र करता है अथवा उन्हें प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करता है या उसे बेचता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा होगी।

आजीवन कारावास बढ़ाई गई सजा और जुर्माने की राशि

पहले के कानून के तहत धोखे, बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने, शादी करने पर 15000 राशि जुर्माना थी जबकि 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था लेकिन अब इस सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है वही जुर्माने की राशि 25000 कर दी गई है।

अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक जेल व अधिकतम एक लाख जुर्माना होगा। किसी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अपराध होने पर 5 से 14 साल तक सख्त सजा होगी जबकि एक लाख जुर्माना लगेगा।

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