About Aparajita Bill: पश्चिम बंगाल में रेप के आरोपियों के लिए मौत की सजा, Anti-Rape Bill बंगाल विधनसभा में Pass
Aparajita Women and Child Bill, 2024 (अपराजिता महिला और बाल विधेयक, 2024 ), Anti-Rape Bill pass in Bengal Vidhan Sabha
Aprajita Bill (अपराजिता बिल ): बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ नया बिल पेश किया गया, बिल का नाम है Aparajita Women and Child Bill,2024. इस बिल के तहत रेप केस में चार्जशीट के 36 दिन के भीतर मौत की सजा का प्रावधान है और एसिड अटैक केस में उम्र कैद की सजा होगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट में 28 अगस्त को एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि वह विशेष सत्र के दौरान बिल लाएंगी। इसमें रेप की आरोपी के लिए सजा ए मौत का प्रावधान रखा जाएगा।
आज विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार ने एंटी रेप कानून पेश किया। ममता सरकार ने बिल को संशोधित करने और इसमें नए प्रावधान जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है। बिल का नाम ‘Aprajita Women and Child Bill,2024’ रखा गया है। आईए जानते हैं अपराजिता महिला और बाल विधेयक, 2024 में क्या है प्रावधान ?
अपराजिता बिल की खास बातें (About Aparajita Bill)
- इस बिल में रेप, गैंग रेप और हत्या के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है।
- एसिड अटैक में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
- इस बिल के तहत चार्जशीट के बाद 36 दिनों में अभियोजन पूरा किया जाएगा।
- इस बिल में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन होगा।
- अपराजिता टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही करेगी, जांच में तेजी लाएगी और पीड़िता को जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपराजिता टास्क फोर्स कार्य करेगी।
- अपराजिता टास्क फोर्स का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे।