Budget 2025: 12 Lakh तक की आय पर नहीं लगेगा Tax, मध्यम वर्ग को बड़ी कर राहत
Budget 2025, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए बड़ी कर राहत की घोषणा की। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जबकि मानक कटौती के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो सकती है।
Budget 2025, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए बड़ी कर राहत की घोषणा की। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जबकि मानक कटौती के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो सकती है।
🚨BIG NEWS
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta31) February 1, 2025
NO INCOME TAX payable on income up to ₹12 lakh under the new regime!!
Big relief for Middle class 🔥#BudgetSession2025 #Budget2025 #NirmalaSitharaman #IncomeTax pic.twitter.com/tVJnXwOVhr
बजट पेश करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने इस घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वित्त मंत्री ने कर स्लैब में बदलाव की भी घोषणा की, जो नई कर व्यवस्था पर लागू होगा।
संशोधित कर स्लैब (Revidsed Tax Slabs):
- 4 लाख रुपये तक – कोई कर नहीं
- 4 से 8 लाख रुपये तक – 5%
- 8 से 12 लाख रुपये तक – 10%
- 12 से 16 लाख रुपये तक – 15%
- 16 से 20 लाख रुपये तक – 20%
- 20 से 24 लाख रुपये तक – 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक – 30%
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम होगा और उनकी बचत व खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
Budget 2025 Live: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने आज पेश किया केंद्रीय बजट 2025-26
इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही एक नया प्रत्यक्ष कर कोड पेश किया जाएगा, जिससे कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इस कोड के तहत कर प्रणाली को सरल करने और 1961 के आयकर अधिनियम के जटिल प्रावधानों को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
📢 Zero Income Tax till ₹12 Lakh Income under New Tax Regime
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025
▶️ Slabs and rates being changed across the board to benefit all tax-payers
▶️ New structure to substantially reduce taxes of middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings… pic.twitter.com/QzJ4nCVD0k
नई व्यवस्था में वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष (FY और AY) की जटिलता को समाप्त करने की संभावना है, जिससे करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी। साथ ही, जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त आय पर संभावित रूप से 5% कर लगाया जा सकता है, जबकि लाभांश कर को 15% पर मानकीकृत करने पर भी विचार हो रहा है।
सबसे अहम बदलाव यह होगा कि नए कर कोड में करदाताओं को पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच कोई विकल्प नहीं मिलेगा, जिससे कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।