If any person fails to link his Aadhaar number with PAN on or before the due date for linking (currently 30th June 2021), while linking Aadhar number with PAN after due date such person has to pay penalty fee not exceeding Rs.1,000 as introduced under new Section 234H by Finance Act, 2021.
यदि कोई व्यक्ति अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करने की नियत तारीख (वर्तमान में 30 जून 2021) को या उससे पहले पैन के साथ लिंक करने में विफल रहता है, तो देय तिथि के बाद आधार नंबर को पैन से लिंक करते समय ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये से अधिक का जुर्माना शुल्क का भुगतान करना होगा जैसा कि शुरू किया गया था वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा नई धारा 234H के तहत
Further, there are some other adverse impacts also for non-linking of Aadhaar number with PAN; which are as under:
इसके अलावा, आधार संख्या को पैन से न जोड़ने के कुछ अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी हैं; जो इस प्रकार हैं:-
1: Person will not be able to file the Income Tax Return (ITR); which will lead to consequences for non-filing of ITR like payment of fee for default in furnishing return of income u/s 234F, Interest u/s 234A for late filing of ITR, no carry forward of current year’s losses, non-availability of certain deduction which are linked with filing of ITR within due dates e.g. Section 80P, 80-IA, Section 11, etc; prosecution for failure to furnish return of income, penalty for concealment of income, etc.
व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएगा; जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर दाखिल न करने के परिणाम होंगे, जैसे धारा 234एफ के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क का भुगतान, आईटीआर देर से दाखिल करने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज, चालू वर्ष के नुकसान को आगे नहीं ले जाना, की अनुपलब्धता कुछ कटौती जो नियत तारीखों के भीतर आईटीआर दाखिल करने से जुड़ी हैं जैसे धारा 80P, 80-IA, धारा 11, आदि; आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए अभियोजन, आय छिपाने के लिए दंड, आदि।
2. Deduction of TDS at higher rate as per section 206AA or 206AB.
धारा 206AA या 206AB के अनुसार उच्च दर पर TDS की कटौती।
3. Deduction of TDS at higher rate as per section 206CC or 206CCA.
धारा २०६सीसी या २०६सीसीए के अनुसार उच्च दर पर टीडीएस की कटौती।
4. A penalty of Rs.10,000 shall be levied u/s 272B, if such person shall not be able to comply with the provisions of section 139A requiring him to quote his PAN in certain financial transactions, etc.
10,000 रुपये का जुर्माना धारा 272बी के तहत लगाया जाएगा, अगर ऐसा व्यक्ति धारा 139ए के प्रावधानों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा, तो उसे कुछ वित्तीय लेनदेन आदि में अपना पैन उद्धृत करने की आवश्यकता होगी।