December 26, 2024
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PAN-Aadhaar को आपस में Link नहीं किया तो PAN Invalid हो जायेगा 30 June तक : PAN-AADHAAR Link

JANPANCHAYAT HINDI NEWS | PAN_AADHAAR LINKSTATUS | AADHAAR-PAN LInk last date | hindi samachar
आयकर नियमों में हाल के संशोधनों के अनुसार, 30 June 2021 को या उससे पहले आधार(Aadhaar) को अपने पैन(PAN) से Link करना अनिवार्य है। यदि PAN को AADHAAR से लिंक नहीं किया जाता है, तो इस तिथि के बाद PAN को निष्क्रिय माना जाएगा ।

PAN and aadhaar link is compulsory before 30 june

PAN and aadhaar link is compulsory before 30 june

If PAN-Aadhaar is not linked, then PAN will become invalid till June 30

नियमों में हाल के संशोधनों के अनुसार, 30 जून 2021 को या उससे पहले आधार को अपने पैन से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो इस तिथि के बाद पैन को निष्क्रिय माना जाएगा।

(According to the recent amendments to the Income Tax Rules it is mandatory to link Aadhaar to your PAN, on or before 30th June 2021. If the PAN is not linked with Aadhaar, the PAN shall be deemed to have become inoperative, after such date.) 

धारा 139AA क्या है? (What is Section 139AA ?)

धारा 139AA के अनुसार, हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने आधार नंबर को पैन से जोड़ना होगा। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, इस तरह के लिंकिंग की नियत तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है।

 

(As per Section 139AA, it is mandatory for every person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number, shall link his Aadhaar number with PAN. As per latest notification, the due date for such linking has been extended to 30th June 2021.)

क्या होगा अगर 30 जून से पहले आधार को लिंक नहीं किया गया तो ?

30 जून, 2021 को या उससे पहले आधार को पैन से न जोड़ने के प्रभाव ( Impacts of Non linking Aadhar with PAN on or before 30th June,2021 . )

If any person fails to link his Aadhaar number with PAN on or before the due date for linking (currently 30th June 2021), while linking Aadhar number with PAN after due date such person has to pay penalty fee not exceeding Rs.1,000 as introduced under new Section 234H by Finance Act, 2021.

यदि कोई व्यक्ति अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करने की नियत तारीख (वर्तमान में 30 जून 2021) को या उससे पहले पैन के साथ लिंक करने में विफल रहता है, तो देय तिथि के बाद आधार नंबर को पैन से लिंक करते समय ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये से अधिक का जुर्माना शुल्क का भुगतान करना होगा जैसा कि शुरू किया गया था वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा नई धारा 234H के तहत

 Further, there are some other adverse impacts also for non-linking of Aadhaar number with PAN; which are as under:

इसके अलावा, आधार संख्या को पैन से न जोड़ने के कुछ अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी हैं; जो इस प्रकार हैं:-

1: Person will not be able to file the Income Tax Return (ITR); which will lead to consequences for non-filing of ITR like payment of fee for default in furnishing return of income u/s 234F, Interest u/s 234A for late filing of ITR, no carry forward of current year’s losses, non-availability of certain deduction which are linked with filing of ITR within due dates e.g. Section 80P, 80-IA, Section 11, etc; prosecution for failure to furnish return of income, penalty for concealment of income, etc.

व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएगा; जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर दाखिल न करने के परिणाम होंगे, जैसे धारा 234एफ के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क का भुगतान, आईटीआर देर से दाखिल करने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज, चालू वर्ष के नुकसान को आगे नहीं ले जाना, की अनुपलब्धता कुछ कटौती जो नियत तारीखों के भीतर आईटीआर दाखिल करने से जुड़ी हैं जैसे धारा 80P, 80-IA, धारा 11, आदि; आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए अभियोजन, आय छिपाने के लिए दंड, आदि।

2. Deduction of TDS at higher rate as per section 206AA or 206AB.

धारा 206AA या 206AB के अनुसार उच्च दर पर TDS की कटौती।

3. Deduction of TDS at higher rate as per section 206CC or 206CCA.

धारा २०६सीसी या २०६सीसीए के अनुसार उच्च दर पर टीडीएस की कटौती।

4. A penalty of Rs.10,000 shall be levied u/s 272B, if such person shall not be able to comply with the provisions of section 139A requiring him to quote his PAN in certain financial transactions, etc.

10,000 रुपये का जुर्माना धारा 272बी के तहत लगाया जाएगा, अगर ऐसा व्यक्ति धारा 139ए के प्रावधानों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा, तो उसे कुछ वित्तीय लेनदेन आदि में अपना पैन उद्धृत करने की आवश्यकता होगी।

कैसे पता करें कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं? ( How to check whether your Aadhar is linked with PAN ? )

लिंक की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें ( Follow the below steps to check the link status )-

1. Go to the website of Income Tax India. (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ )

इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ )

2. Scroll Down and in Our Services select the third box – Know about your Aadhar-PAN link status.

नीचे स्क्रॉल करें और हमारी सेवाओं में तीसरा बॉक्स चुनें – अपने आधार-पैन लिंक की स्थिति के बारे में जानें।

Know About Your Aadhaar-https://janpanchayat.com/PAN Link Status
AADHAR-PAN Link STATUS https://janpanchayat.com/

3. Enter the PAN number and Aadhar Number in the respective boxes and then click on View Link Aadhar Status button on the bottom right.

संबंधित बॉक्स में पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और फिर नीचे दाईं ओर View Link Aadhar Status बटन पर क्लिक करें।

PAN-AADHAAR Status :https://janpanchayat.com/

4. If Aadhaar is linked with PAN it will show below message which indicates that you need not to worry for the further actions/steps.

यदि आधार पैन से जुड़ा हुआ है तो यह नीचे संदेश दिखाएगा जो इंगित करता है कि आपको आगे की कार्रवाइयों / चरणों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

AADHAAR-PAN Link Status :PAN-AADHAAR Status :https://janpanchayat.com/
AADHAAR-PANLink:https://janpanchayat.com

5. If Aadhar is not link with PAN it will show the message as not linked and then you have to follow the steps mentioned in the next section.

यदि आधार पैन से लिंक नहीं है तो यह संदेश दिखाएगा कि लिंक नहीं है और फिर आपको अगले भाग में बताए गए चरणों का पालन करना होगा।

आधार को पैन से कैसे लिंक करें? ( How to link Aadhar with PAN ? )

पहली विधि (First Method)

First Method to Link the PAN with Aadhaar card.

अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। (Follow the below steps to link your Aadhar with PAN.)

1 . Go to the website of Income Tax India.(https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ )

इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ )

2 . Scroll Down and in Our Services select the second box – Link Aadhar with PAN to e-file returns.

नीचे स्क्रॉल करें और हमारी सेवाओं में दूसरे बॉक्स का चयन करें – आधार को पैन के साथ ई-फाइल रिटर्न से लिंक करें।

PAN AADHAAR Link method:AADHAAR-PAN Link Status :PAN-AADHAAR Status :https://janpanchayat.com/
PAN AADHAAR Link  :https://janpanchayat.com/

3 . Enter the correct details in the below mentioned fields and then click on Link Aadhar –

नीचे दिए गए क्षेत्रों में सही विवरण दर्ज करें और फिर लिंक आधार पर क्लिक करें –

  • PAN Number (पैन नंबर)
  • Aadhar Number (आधार नंबर)
  • Name as per Aadhar Card (आधार कार्ड के अनुसार नाम)
  • Mobile Number (मोबाइल नंबर)
Link AADHAAR PAN :PAN AADHAAR Link method:AADHAAR-PAN Link Status :PAN-AADHAAR Status :https://janpanchayat.com/
Link AADHAAR PAN  :https://janpanchayat.com/

4. Keep your mobile phone handy as an OTP will be send on that number which needs to be entered in the same portal and then click on Submit.

अपने मोबाइल फोन को संभाल कर रखें क्योंकि उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे उसी पोर्टल में दर्ज करना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करें।

5. You will receive a success message showing that your Aadhar and PAN are now linked.

आपको सफलता का संदेश मिलेगा कि आपका आधार और पैन अब लिंक हो गया है।

 

दूसरी विधि ( Second Method )

First Method to Link the PAN with Aadhaar card.

You can also link your Aadhaar with your PAN by sending a SMS to 567678 or 56161 from your registered mobile number in the following format: UIDPAN[SPACE][12-digit Aadhaar][SPACE][10-digit PAN].

आप निम्न प्रारूप में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने आधार को अपने पैन से लिंक कर सकते हैं: यूआईडीपीएएन [स्पेस] [12 अंकों का आधार] [स्पेस] [10 अंकों का पैन]।

Example:  UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F