October 30, 2024
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

दिल्ली हाईकोर्ट ने central vista project को रोकने की याचिका खारिज की : Central Vista Project

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पुनर्विकास को रोकने की याचिका खारिज की, साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका करने वालों के ऊपर 1 lakh rupee का जुर्माना लगाते हुए कहा की ये याचिका “प्रेरित ” और ” अवैध ” है |

central vista project

central vista project

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पुनर्विकास को रोकने की याचिका खारिज की, साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका करने वालों के ऊपर 1 lakh rupee का जुर्माना लगाते हुए कहा की ये याचिका “प्रेरित ” और ” अवैध ” है |

इस दौरान जनरल तुषार मेहता ने कहा की वहां वाहन सम्बन्धी सेवाओं क लिए अनुमति लिया गया था उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया की central vista  का कार्य कोरोना के नियमो को ध्यान में रख कर किया जा रहा है शायद विपक्षी पार्टी को ये कार्य भा नहीं रहा है इसीलिए वो इसके खिलाफ जा रहे है उन्होंने भी कहा की शायद याचिकाकर्ता का चुनिंदा जनहित है तभी तो उन्हें किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदुर की फ़िक्र नहीं है जो की यहाँ से थोड़ी ही दुरी पर चल रहा है
उन्होंने ये कहा की बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर अभी बी काम चल रहा है जैसे – प्रगति मैदान प्रोजेक्ट, डी डीए प्रोजेक्ट ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे है परन्तु शायद इन प्रोजेक्ट से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है.

आखिर क्या ख़ास बात है इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की , जिसे बंद करने के लिए याचिका दायर की गयी, पर इसकी अहमियत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया ?

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे विस्तृत जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक पे जाएँ |

आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है (What is central vista project ?)

दिल्ली हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा की यह परियोजना देशहित और राष्ट्र के विकास के लिए है , साथ ही साथ अदालत ने कहा की भारत कि जनता इसके समर्थन में है और वो भी चाहते हैं की विकास जरुरी है

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा की यदि श्रमिक कार्यस्थल पर सरे कोवईद नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं , तो इस कार्य को रोकने के लिए अदालत के पास Article 226 के अनुसार कोई वैध तर्क नहीं है |

Shapoorji Pallonji and Company Pvt Ltd ने भी इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था की , हम कोविड्स के सरे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं तो इस परियोजना को रोकना गलत है |

संसद भवन और central vista part  के पुनर्विकास की परियोजना को केवल लागू किया गया है, अभी तक प्रधान मंत्री आवास के लिए ये परियोजना या इससे सम्बंधित डिज़ाइन को अनुमति नहीं दी गयी है ऐसा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है |