July 27, 2024

Constitution Day 2023: आईए जानते हैं संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई तथा इसका क्या महत्व है?

Constitution Day 2023 (संविधान दिवस 2023): राष्ट्रीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। हमारे देश का संविधान हमें स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र नागरिक होने की भावना का एहसास दिलाता है। संविधान के मौलिक कर्तव्य जहां हमें हमारे उत्तरदायित्व का अहसास कराते हैं वही संविधान के मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा अधिकार दिलाते हैं। 26 नवंबर को ‘राष्ट्रीय कानून दिवस’ के रूप में भी मनाया जाता है।

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Constitution Day 2023

राष्ट्रीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया।

हमारे देश का संविधान हमें स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र नागरिक होने की भावना का एहसास दिलाता है। संविधान के मौलिक कर्तव्य जहां हमें हमारे उत्तरदायित्व का अहसास कराते हैं वही संविधान के मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा अधिकार दिलाते हैं। 26 नवंबर को ‘राष्ट्रीय कानून दिवस’ के रूप में भी मनाया जाता है।

आईए जानते हैं संविधान दिवस (Constitution Day) मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई तथा इसका क्या महत्व है?

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संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई (When did the Celebration of Constitution Day begin) ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।

कब लागू हुआ था भारतीय संविधान (When was Indian Constitution Implemented) ?

‘भारतीय संविधान का जनक’ कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा का निमंत्रण दिया। 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान निर्माण में कितना समय लगा?

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद,8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं।

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भारतीय संविधान की विशेषताएं(Features of Indian Constitution)

भारत का संविधान (Constitution Of India) विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है इसमें कई देश जैसे- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ और जापान के संविधान को कुछ विशेषताओं को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-

  • लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान
  • विशालकाय लिखित संविधान
  • संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य
  • समाजवादी राज्य
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य
  • संसदात्मक शासन व्यवस्था
  • एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन
  • संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
  • मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य
  • राज्य के नीति निर्देशक तत्व
  • एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था

क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना (What is the Preamble of Indian Constitution) ?

प्रत्येक संविधान की प्रारंभ में आमतौर पर एक प्रस्तावना होती है। जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्षण को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माता के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है-

“हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26- 11- 49 ई. को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।

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हमारी मूल प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। यह तीनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे।

क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस (Why is National Constitution Day Celebrated ) ?

भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस ‘संविधान के जनक’ डॉ भीमराव अंबेडकर को याद करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस दिन लोग इतिहास, स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते हैं। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है जिसके तहत लोगों को बताया जाता है कि हमारा संविधान देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है तथा डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण में किन-किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

कैसे मनाया जाता है संविधान दिवस (How is National Constitution Day Celebrated) ?

राष्ट्रीय संविधान दिवस (Constitution Day) के दिन सरकारी तथा निजी संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोगों को भारत के संविधान की प्रस्तावना की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में कई तरह के प्रश्नोत्तरत्तर प्रतियोगिताएं, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन व्याख्यानों और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है तथा वाद- विवाद प्रतियोगिताये प्रायोजित की जाती हैं।

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About Constitution day on wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_Day_(India)